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ऊधमसिंह नगर में डकैती मामले में दोषी अभियुक्त 28 साल बाद हाईकोर्ट से बरी

नैनीताल, 23 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 में उधमसिंहनगर जिले के किच्छा क्षेत्र में हुई डकैती के बहुचर्चित मामले में निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए रजमत खान उर्फ पप्पू, इसरत और कमरुद्दीन समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। मामले के अनुसार, 22 मई 1998 की देर रात किच्छा क्षेत्र में प्रदीप कुमार और कैलाश के घर में आठ से नौ लोगों ने घुसकर हमला किया, परिवार को बंधक बनाया और सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अभियुक्त बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India