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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक की 'सेबाश्रय' मामले में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी

कोलकाता, 07 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी की 'सेबाश्रय' स्वास्थ्य शिविर मामले में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यह सवाल भी उठाया कि उनके खिलाफ इतनी एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही हैं। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो न्यायालय को सख्त निर्देश जारी करने पड़ सकते हैं। श्री बनर्जी ने अपने डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में दो बार 'सेबाश्रय' स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए थे। बाद में शिकायतें दर्ज कराई गईं जिनमें आरोप लगाया गया कि ये शिविर तय नियमों का…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अभिषेक गिरफ्तारी रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 14:37
पिछला अपडेट
07/09/26 14:37
स्थान
India