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चंपावत के जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन को रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नैनीताल, 22 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चंपावत जिले के शक्तिपुर बुंगा सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी को फौरी राहत देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने वाले निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक के लिये रोक लगायी है। श्री जोशी की ओर से निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अदालत ने तकनीकी आधार पर रोक लगायी है। निचली अदालत ने श्री जोशी के निर्वाचन को इस आधार पर रद्द कर दिया…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आदेश रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 13:55
पिछला अपडेट
22/05/26 13:55
स्थान
India