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छब्बीस साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोपी बरी, अपील खारिज की

नैनीताल, 03 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 के जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को अहम निर्णय जारी करते हुए तीन आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने माना कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस मामले में खंडपीठ ने विगत 18 अगस्त को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था और आदेश की प्रति गुरुवार को जारी की। यह मामला चार जुलाई 1999 को हरिद्वार के ज्वालापुर थाना…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 07:56
पिछला अपडेट
03/09/26 07:56
स्थान
India