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काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर बस परमिट मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश

नैनीताल, 11 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर उत्तर प्रदेश के बस संचालकों को हो रही संचालन संबंधी दिक्कतों के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश दिया कि बस संचालकों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित संचालकों को उक्त रूट पर स्थायी परमिट दिया जाना है या नहीं। अदालत ने निगम को निर्णय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्तराखंड परिवहन निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India