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छद्म मुक़दमेबाज़ी बताकर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना

नैनीताल, 11 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की स्थित बीएसएम पीजी कॉलेज के प्रबंधन और संस्था की संपत्तियों से जुड़े विवादों को लेकर दायर जनहित याचिका को छद्म मुक़दमेबाज़ी बताते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ में हुई। अदालत ने सात को पारित आदेश में स्पष्ट कहा कि जनहित याचिका का उपयोग निजी अथवा गुटीय विवादों के निस्तारण के लिए नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अनीता शर्मा ने स्वयं को बीएसएम (पीजी) कॉलेज रुड़की की सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर बताते…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्तराखंड याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India