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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या भारतीयों को नेपाल में वही सुविधाएंं उपलब्ध हैं जो नेपालियों को उत्तराखंड में

नैनीताल, 20 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बिना वैध अनुमति और यात्रा दस्तावेजों के निवास कर रहे नेपाली मूल के लोगों के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि क्या उत्तराखंड के लोगों को नेपाल में वही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो राज्य में नेपाली मूल के लोगों को हैं। नैनीताल निवासी पवन जाटव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आज ये निर्देश जारी किये। खंडपीठ के इस वर्ष 18 मार्च के आदेश के…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्तराखंड सरकार जवाब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 15:29
पिछला अपडेट
20/05/26 15:29
स्थान
India