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पत्नी की हत्या का आरोपी पति दोषी करार, 26 फरवरी को सजा सुनाएगी अदालत

नैनीताल 24 फरवरी(वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल जिले की एक अदालत ने धार्मिक पहचान छिपाकर हिन्दू लडक़ी से शादी करने एवं जन्मदिन पार्टी के बहाने नैनीताल घुमाने लाने तथा एक होटल में उसकी हत्या करने के आरोपी पति को दोषी ठहराया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी इमरान उर्फ ऋषभ को दोषी ळइराया है तथा 26 फरवरी को उसे सजा सुनाई जाएगी ।अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजियाबाद निवासी इमरान उर्फ ऋषभ ने अपनी पहचान छुपाकर छिपाकर दीक्षा के साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर उसके साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ शादी की लेकिन…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्तराखंड हत्या दोषी करार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/02/26 00:00
पिछला अपडेट
25/02/26 00:00
स्थान
India