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उपनल कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए 28 मई तक ठोस जवाब दे सरकार: हाईकोर्ट

नैनीताल, 19 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) कर्मचारियों के विनियमितीकरण के मामले में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विनियमितिकरण को लेकर ठोस जवाब देने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि सरकार उपनल कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी का स्टेटस देने में आनाकानी क्यों कर रही है। सरकार को 28 मई तक जवाब देने को कहा है। उपनल कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार उच्च न्यायालय…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उपनल कर्मी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 12:06
पिछला अपडेट
19/05/26 12:06
स्थान
India