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उच्च न्यायालय ने दो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

नैनीताल, 20 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यायिक सेवा के दो उम्मीदवारों को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें मंगलवार (21 अप्रैल) को होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। यह अंतरिम राहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने आज दी। याचिकाकर्ता अंशुका भंडारी और अनुश्री खत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेएस) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के बाद मुख्य परीक्षा से बाहर किए जाने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिजय नेगी ने बताया कि उम्मीदवारों ने 22 जनवरी, 2026 को जारी संशोधित कट-ऑफ…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उम्मीदवार अनुमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India