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हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित एसिड अटैक मामले में दोषियों की सजा को रखा बरकरार, बताया जघन्य अपराध

नैनीताल, 13 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2014 में हल्द्वानी के इंदिरा नगर में हुए चर्चित एसिड अटैक मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपियों का कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए सजा में रियायत या माफी का कोई आधार नहीं बनता। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी। मामला वर्ष 2014 का है, जब हल्द्वानी के इंदिरा नगर में आपसी विवाद के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एसिड अटैक आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/08/26 14:31
पिछला अपडेट
13/08/26 14:31
स्थान
India