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ओडिशा में पूर्व तहसीलदार आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार, तीन साल जेल की सजा

भुवनेश्वर, 18 मई (वार्ता) ओडिशा में सतर्कता विभाग के मामलों की विशेष अदालत ने पदमपुर के पूर्व तहसीलदार खीरब्दी बेहरा (अब सेवानिवृत्त) को अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराये जाने के बाद उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में अदालती प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई लागू हो सकती है। ओडिशा सतर्कता विभाग के अनुसार, श्री बेहरा ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी वैध कमाई से अधिक संपत्ति…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ओडिशा पूर्व तहसीलदार सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/05/26 16:40
पिछला अपडेट
18/05/26 16:40
स्थान
India