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उच्च न्यायालय ने खड़िया खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को दी दो हफ्ते की मोहलत

नैनीताल, 17 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के खड़िया खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है। इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। खंडपीठ की ओर से गत 17 जून को एक आदेश जारी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खड़िया खनन मोहलत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 12:23
पिछला अपडेट
17/08/26 12:23
स्थान
India