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मेघालय उच्च न्यायालय का निर्देश, बंगलादेश को खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की कागजातों की आवश्यक जांच हो

शिलांग , 22 अप्रैल (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बंगला सीमा पर पत्थरों और अन्य खनिजों के परिवहन में लगा कोई भी वाहन बिना वैध खनिज परिवहन चालान या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के भूमि सीमा शुल्क केंद्रों और वन विभाग के चेकपोस्ट से न गुजरे। मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति हमरसन सिंह थांगख्यू की पीठ ने मंगलवार को जारी एक अंतरिम निर्देश में अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि खनिज ले जाने वाले वाहनों के पास सड़क पर चलने के लिए आवश्यक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खनिज वाहन जांच
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/04/26 00:00
पिछला अपडेट
22/04/26 00:00
स्थान
India