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केरल : चुल्लियार बांध से निकाली गयी गाद के सख्त माप का उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

पालक्काड, 22 अगस्त (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ मिलने और उसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका के प्रति आगाह करते हुए चुल्लियार बांध पर रखी गाद की सख्त नाप-जोख करने का निर्देश दिया है और आदेश दिया है कि वहां से केवल 2,25,830.17 घन मीटर ही गाद ही हटायी जाये। यह आदेश 20 अगस्त को 'मेसर्स कूथराडन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी बनाम केरल राज्य व अन्य' में पारित किया गया है। न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस समय मौके पर…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुल्लियार बांध गाद माप
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 09:23
पिछला अपडेट
22/08/26 09:23
स्थान
India