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बिना भूमि अधिग्रहण पुल निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार को दिए निर्देश

नैनीताल, 28 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले की तहसील रुड़की के ग्राम मलकपुर और लतीफपुर में भूमि का अधिग्रहण किये बिना पुल निर्माण के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के 31 मई 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन पर नौ माह के अंदर निर्णय लें। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते समय संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। मामले के अनुसार ग्राम मलकपुर और लतीफपुर निवासी संजीव कुमार एवं अन्य…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय डीएम हरिद्वार निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 13:14
पिछला अपडेट
28/07/26 13:14
स्थान
India