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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर दी गर्भवती आरोपी को अंतरिम ज़मानत

कोलकाता, 18 जुलाई (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय 63 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में एक गर्भवती आरोपी को मानवीय आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी है। न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि सिर्फ़ गर्भावस्था ज़मानत का आधार नहीं हो सकती, खासकर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून जैसे कड़े कानून के तहत। भारी मात्रा में ड्रग्स से जुड़े मामलों में एनडीपीएस कानून की धारा 37 (जिसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती माने जाते हैं) के तहत लगी पाबंदियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायालय ने कहा कि उचित मामलों में…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ड्रग्स जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/07/26 18:46
पिछला अपडेट
18/07/26 18:46
स्थान
India