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तमिलनाडु सरकार तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश को सिर्फ 12 सप्ताह तक सीमित नहीं कर सकती: मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई, 01 मई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा सरकारी आदेश जारी करने का कोई उचित कारण नहीं है जिसके तहत तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश को सिर्फ 12 सप्ताह तक सीमित कर दिया जाए। न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार और एन. सेंथिलकुमार की द्वितीय पीठ ने कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत मिली कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गत 13 मार्च को इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर इस तरह की पाबंदी लगाई थी, जो उच्चतम न्यायालय तथा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तम‍िलनाडु मातृत्‍व अवकाश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/05/26 00:00
पिछला अपडेट
01/05/26 00:00
स्थान
India