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त्रिपुरा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

अगरतला, 01 सितंबर (वार्ता) त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा स्थित विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी विजय घोष को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने विजय घोष पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान है। विजय घोष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है। यह मामला पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के तहत भी आता है। इसकी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 07:56
पिछला अपडेट
01/09/26 07:56
स्थान
India