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हाईकोर्ट ने नर्सिंग अधिकारियों के न्यूनतम वेतनमान के मामले में मेडिकल कालेज के निदेशक को निर्णय लेने को कहा

नैनीताल, 19 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रीनगर स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के नर्सिंग अधिकारियों (पूर्व पदनाम स्टाफ नर्स) के न्यूनतम वेतनमान के मामले में चिकित्सा निदेशक को उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में प्रतीक कुमार डांगरोलिया और अन्य की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वर्ष 2010 से स्टाफ नर्स (अब नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में उनके जैसे ही अन्य समान पदों…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नर्सिंग वेतनमान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/08/26 11:33
पिछला अपडेट
19/08/26 11:33
स्थान
India