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नाबालिग याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल, 18 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के मंगलौर थाना में दर्ज एक मामले में नाबालिग याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाए। साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में एक नाबालिग की ओर से दायर याचिका पर विगत 14 अगस्त को सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए विगत एक अगस्त को दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले में आरोपियों…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग याचिकाकर्ता राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/08/26 10:14
पिछला अपडेट
18/08/26 10:14
स्थान
India