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उच्च न्यायालय ने भाजपा के 20 पार्षदों की शपथ को अमान्य घोषित किया, दोबारा शपथ लेने का दिया आदेश

कोच्चि, 24 जून (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम निगम के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 20 पार्षदों की ली गयी शपथ को अमान्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वे केरल नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्धारित शपथ का पालन करने में विफल रहे थे। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी 20 पार्षदों को चार सप्ताह के भीतर निर्धारित तरीके से दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया है। यह फैसला विपक्ष के पार्षद एस पी दीपक की एक याचिका पर आया है, जिन्होंने 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पार्षद शपथ अमान्य
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 07:32
पिछला अपडेट
24/06/26 07:32
स्थान
India