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फार्मासिस्टों के वरिष्ठता विवाद में हाईकोर्ट का अहम फैसला, लोक सेवा अधिकरण का आदेश बरकरार

नैनीताल, 11 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी कर आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के फार्मासिस्टों की वरिष्ठता से जुड़े विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के आदेश को बरकरार रखते याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित फार्मासिस्टों की पारस्परिक वरिष्ठता सात नवंबर 2012 को जारी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति आदेश में निर्धारित मेरिट के आधार पर तय की जानी चाहिए। वर्ष 2009 की मूल नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करना सही नहीं था। खंडपीठ ने विगत तीन अगस्त…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय फर्मासिस्ट विवाद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 10:44
पिछला अपडेट
11/08/26 10:44
स्थान
India