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उच्च न्यायालय बंदियों की समय पूर्व रिहाई पर करेगा अंतिम सुनवाई, आपत्ति मांगी

नैनीताल, 15 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय सजायाफ्ता बंदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में सरकार के टालमटोल रुख के बाद अब अंतिम सुनवाई करेगा। अदालत ने सरकार से सभी मामलों में पृथक पृथक आपत्ति पेश करने को कहा है। इस मामले में न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले का उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया है और कुछ बंदियों ने रिहाई की मांग करते हुए अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। आज सरकार की ओर से दोहराया गया कि जघन्य अपराध वाले बंदियों की रिहाई समाज के लिए उपयुक्त नहीं…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंदी रिहाई सुनवायी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/06/26 14:17
पिछला अपडेट
15/06/26 14:17
स्थान
India