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बंदियों की समय पूर्व रिहाई पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 11 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद बंदियों की समय पूर्व रिहाई नहीं होने के संबंध में सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से नीति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले का उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। इस प्रकरण पर सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व के आदेशों के अनुपालन में अधिकांश बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया है।…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंदी रिहाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India