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पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

भुवनेश्वर, 25 जून (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा कि 'पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है' और बालिग महिलाएं यह तय करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं कि उन्हें कहां रहना है। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मुरारी श्री रमन की पीठ ने कहा, "उसे उसके पति की संपत्ति नहीं मानी जा सकती। अगर उसने अपने साथ हुए उत्पीड़न की वजह से अलग रहने का फैसला किया है, तो इस फोरम का इस्तेमाल इस अदालत के सामने और/या ससुराल में उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए नहीं किया जा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला आजादी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/06/26 09:35
पिछला अपडेट
25/06/26 09:35
स्थान
India