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महिला सरकारी कर्मचारियों की सीसीएल अर्जियों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए- त्रिपुुरा हाईकोर्ट

अगरतला, 22 अगस्त (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर एक अहम फैसले में कहा है कि अधिकारियों को ऐसी छुट्टी के लिए दी गयी अर्जियों में बताये गये वास्तविक ज़रूरतों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई पक्का कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित ने राज्य सरकार को एक महिला स्रातकोत्तर शिक्षक को 365 दिन की सीसीएल देने का निर्देश दिया। उन्होंने पाया कि शिक्षक की अर्जी पर न तो ठीक से विचार किया गया था और न ही उसे सही आधार…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला कर्मचारी सीसीएल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 08:53
पिछला अपडेट
22/08/26 08:53
स्थान
India