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खुले में कचरा डालने से गंगा को हो रहे नुकसान के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से एनजीटी में जाने के दिए निर्देश

नैनीताल, 21 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा किनारे चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों एवं खनन और खुले स्थानों में कचरा डालने के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों को हो रहे नुकसान के मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकरण को नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की ओर से चुनौती दी गयी है तथा मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इस पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय याचिकाकर्ता एनजीटी निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 12:34
पिछला अपडेट
21/08/26 12:34
स्थान
India