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संविदा कनिष्ठ अभियंताओं के मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन के निर्देश

नैनीताल, 14 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं से जुड़ी 50 से अधिक रिट याचिकाओं के समूह पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं का अभी समायोजन नहीं हो सका है, उन्हें उपलब्ध और भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला उन कनिष्ठ अभियंताओं से संबंधित है, जो लोक निर्माण विभाग में 10 से 15 वर्ष से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत हैं। उनकी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिट याचिका आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 11:17
पिछला अपडेट
14/08/26 11:17
स्थान
India