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खनन राॅयल्टी वसूलने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दी तीन सप्ताह की मोहलत

नैनीताल, 20 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से खनन रॉयल्टी वसूलने और बिना टेंडर के खनन पट्टों पर खनन की अनुमति एक निजी कंपनी को दिए जाने संबंधी जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह की और मोहलत दी। हल्द्वानी निवासी संतोष सिंह हर्नवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने खनिज परिहार नियमों में संशोधन कर रॉयल्टी वसूलने…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरकार मोहलत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 13:13
पिछला अपडेट
20/08/26 13:13
स्थान
India