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रोडवेज कर्मचारी सोसाइटी विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और रोडवेज से किया जवाब तलब

नैनीताल, 15 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के कर्मचारियों के वेतन से सोसाइटी के नाम पर की जा रही कटौती और कटौती के अंशदान को सोसाइटी में जमा नहीं किये जाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निगम से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। पत्र में कहा गया कि रोडवेज प्रबंधन की ओर से कोआपरेटिव…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरकार रोडवेज तलब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 12:33
पिछला अपडेट
15/07/26 12:33
स्थान
India