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पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को राहत, तीन सप्ताह में दोबारा तबादला निरस्त

नैनीताल, 12 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता के तीन सप्ताह के भीतर किए गए दूसरे तबादले को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी का पहले ही दूसरे डिवीजन में तबादला किया जा चुका था, ऐसे में महज इस आधार पर कि लोहाघाट उनकी पसंद की जगह थी, उन्हें दोबारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। अदालत ने संबंधित तबादला आदेश को सत्ता का दुर्भावनापूर्ण छद्म प्रयोग बताते हुए रद्द कर दिया। मामला पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अरुण कुमार वर्मा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सहायक अभियंता राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 11:41
पिछला अपडेट
12/08/26 11:41
स्थान
India