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बंगाल एसआईआरः सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण को एक याचिकाकर्ता की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में गठित एक अपीलीय न्यायाधिकरण से उस याचिकाकर्ता की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया है, जिसे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के बाद मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के पास पासपोर्ट है, वह 2002 की मतदाता सूची का हिस्सा था और तब से लगातार मतदान कर रहा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल एसआईआर न्यायाधिकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India