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पश्चिम बंगाल में नया गुंडा नियंत्रण कानून लागू, एक साल तक निवारक हिरासत और जिला बदर करने का प्रावधान

कोलकाता, 13 जुलाई (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार का संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने संबंधी नया कानून सोमवार से लागू हो गया। इसके तहत पुलिस और जिला प्रशासन को एक वर्ष तक निवारक हिरासत में लेने, आदतन अपराधियों को जिला बदर करने तथा संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियां जब्त करने समेत व्यापक अधिकार दिये गये हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बारुईपुर दौरे के दौरान कानून लागू किए जाने की घोषणा की थी। राज्य सचिवालय नवान्ना के अनुसार, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा संगठित अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल गुंडा नियंत्रण कानून
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 05:42
पिछला अपडेट
13/07/26 05:42
स्थान
India