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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से किया इनकार

कोलकाता, 18 जून (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से जुड़े मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया, जिससे ऋतब्रत बंदोपाध्याय फिलहाल इस पद पर बने रहेंगे। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस के उस फ़ैसले में दखल नहीं दिया जिसमें उन्होंने श्री ऋतब्रत को विपक्ष का नेता माना था। न्यायाधीश कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और उन्होंने सभी पक्षों को तय तारीख से पहले हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में हुए 2026 के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल न्यायालय विपक्ष
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/06/26 17:15
पिछला अपडेट
18/06/26 17:15
स्थान
India