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बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता हुई रद्द

बागेश्वर, 06 जून (वार्ता) उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने बागेश्वर के असों से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुन्दन राम को सदस्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मुख्य विकास अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी आर.सी. तिवारी ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह मामला विभिन्न शिकायतों के बाद सामने आया था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुन्दन राम ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी तीसरी जीवित जैविक संतान की जानकारी छिपाई थी। मामले की जांच निदेशक पंचायती राज के निर्देश पर की गई। जांच के लिए…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बागेश्वर सदस्यता रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/06/26 11:35
पिछला अपडेट
06/06/26 11:35
स्थान
India