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लाखों के कर्ज घोटाले में स्टेट बैंक के दो कर्मचारियों सहित आठ दोषियों को दस साल की कैद

चेन्नई, 02 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2007-08 के 1.97 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के दो पूर्व अधिकारियों सहित आठ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। सीबीआई की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दोषियों में एसबीआई की चेंगम शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एन. गोपालकृष्णन, ग्रामीण विपणन एवं वसूली अधिकारी पी. बालामुरली तथा निजी व्यक्ति आर. वेंकटरमण, एस. रवि, डी. शंकर, आर. राजन, पी. पन्नीरसेल्वम और टी. मुरुगन शामिल हैं। अदालत ने एन.…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीबीआई स्टेट बैंक धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/08/26 07:10
पिछला अपडेट
02/08/26 07:10
स्थान
India