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होम लोन धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक और निजी कंपनी के सीएमडी को सात वर्ष की सश्रम कारावास

चेन्नई, 30 जून (वार्ता) चेन्नई की सीबीआई अदालत ने पूर्व बैंक प्रबंधक और एक निजी कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को 2006-07 के दौरान 5.29 करोड़ रुपये के आवास ऋण (होम लोन) धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत ने सोमवार की शाम अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने बैंक धोखाधड़ी के इस मामले में लोक सेवक दीपक वी. मेनन को दोषी ठहराया। मेनन चेन्नई के ट्रिपलीकेन शाखा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक थे। न्यायालय ने इस मामले में निजी कंपनी मेसर्स श्रीशास्त्र एसोसिएट्स कदनथेट्टी प्राइवेट लिमिटेड…

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टेक्स्ट
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होम लोन धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक और निजी कंपनी के सीएमडी को सात वर्ष की सश्रम कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/06/26 09:51
पिछला अपडेट
30/06/26 09:51
स्थान
India