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एसीएफ-एफआरओ नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 24 सितंबर को अगली सुनवाई

रांची, 24 अगस्त(वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ (असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) और एफआरओ (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर) की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर कई परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड कोर्ट नियुक्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/08/26 14:46
पिछला अपडेट
24/08/26 14:46
स्थान
India