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झारखंड के कोडरमा जिले में गांजा तस्करी करने के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा

कोडरमा, 07 सितंबर (वार्ता) झारखंड के कोडरमा जिले में गांजा तस्करी एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दो आरोपियों को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को 23 वर्षीय अवेता रैना, पिता स्व. मातियो रैना, कैसा, जिला- गंजाम उड़ीसा, 26 वर्षीय कुमार गमगा, पिता स्व. मोसेस गंमगा, साकिन- धुबरी, थाना- सुलझा, जिला - गंजाम उड़ीसा को 20(2) बी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही Rs25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 14:41
पिछला अपडेट
07/09/26 14:41
स्थान
India