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झारखंड में निवास कर रहे अन्य राज्यों में जन्में मतदाता आयु एवं जन्म स्थान के सत्यापन के लिए अपने संबंधित राज्य से जारी मान्य दस्तावेज कर सकते हैं प्रस्तुत : के. रवि कुमार

रांची, 11 सितंबर (वार्ता) झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने के लिए उसका भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना तथा संबंधित अर्हता तिथि (वर्तमान एसआईआर के लिए 1 अक्टूबर 2026) को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। झारखण्ड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) के क्रम में मतदाताओं की पात्रता का सत्यापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड की मतदाता सूची में ऐसे मतदाता भी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड मतदाता दस्तावेज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 11:47
पिछला अपडेट
11/09/26 11:47
स्थान
India