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हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं-13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, सफल अभ्यर्थियों को राहत

रांची, 20 अगस्त (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत इन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड हाईकोर्ट जेपीएससी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 13:06
पिछला अपडेट
20/08/26 13:06
स्थान
India