एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 09:06

दरभंगा : गैर इरादतन हत्या के मामले में एक युवक को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा

दरभंगा,10 मार्च (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में एक युवक को आठ वर्ष कारावास एवं 10 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने आज अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के परमार गांव निवासी रवीन्द्र मांझी को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरातन हत्या) में आठ वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक लोक अभियोजक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्ययालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India