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अपहरण एवं हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

सासाराम, 05 अगस्त (वार्ता) बिहार के रोहतास जिले में 11 वर्ष पुराने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये की सजा सुनाई।जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अनिल कुमार की अदालत ने जितेंद्र राम, शशि कुमार,छोटू खान,जहांगीर खानतथा सोनू अली (शेरगंज, सासाराम) को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, 17 मार्च 2015 को सासाराम नगर थाना क्षेत्र के करन सराय निवासी समर सिंह का पुत्र रवि कुमार दोपहर में फिल्म देखने की बात कहकर घर से निकला था। शाम करीब 7:15 बजे रवि ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अपहरण आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/08/26 16:25
पिछला अपडेट
05/08/26 16:25
स्थान
India