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नाबालिग के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की कारावास

दरभंगा, 29 अगस्त (वार्ता) बिहार के दरभंगा जिले में बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने शनिवार को जाले थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मोहम्मद जमाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत यह सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजित ने बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया था। बाद में उसे…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अपहरण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/08/26 12:20
पिछला अपडेट
29/08/26 12:20
स्थान
India