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आर्म्स एक्ट में तीन युवकों को सजा

पटना, 17 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध हथियार और गोली रखने के जुर्म में सोमवार को तीन युवकों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया ।अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संख्या 10 की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र निवासी रौशन कुमार झा,बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र निवासी पीयूष सिंह उर्फ बिट्टू तथा नवादा जिले के नवादा थाना क्षेत्र निवासी मोहन नंदा उर्फ मोहन कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 26 और 35 में दोषी करार देने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 12:19
पिछला अपडेट
17/08/26 12:19
स्थान
India