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आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को दो वर्ष की कारावास

मधुबनी, 28 जुलाई (वार्ता) बिहार में मधुबनी जिले की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।बेनीपट्टी अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मनपौर गांव के दीपक कुमार यादव और कृष्ण मोहन यादव को सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह की साधारण कारावास होगी। 20 अगस्त 2025 को पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 14:36
पिछला अपडेट
28/07/26 14:36
स्थान
India