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आर्म्स एक्ट में युवक की तीन वर्षों की कठोर कैद

पटना, 27 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल और गोली रखने के जुर्म में आज एक युवक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ Rs4000 का जुर्माना भी किया। पटना के अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुर पकड़ी मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकुंद कुमार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा : पट 28 के स्थान पर संशोधित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/08/26 13:32
पिछला अपडेट
27/08/26 13:32
स्थान
India