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रिश्वत के जुर्म में एएसआई को सजा

पटना,11 सितंबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में शुक्रवार को बिहार पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक ( एएसआई ) को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 26000 रूपये का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बिहटा थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक बद्री राम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एएसआई रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 16:51
पिछला अपडेट
11/09/26 16:51
स्थान
India