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फायरिंग मामले में खान सर को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

पटना, 9 जून (वार्ता) खान ग्लोबल एकेडमी के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैज़ल खान उर्फ खान सर को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर निजी सुरक्षा गार्डों की ओर से कथित तौर की गई फायरिंग से जुड़े मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने कंकड़बाग थाना कांड संख्या 418/2026 में दायर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत दर्ज किया गया है।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खान अंतरिम राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/06/26 11:22
पिछला अपडेट
09/06/26 11:22
स्थान
India